मतदाता सूची में एक ही जगह का नाम दर्ज कराने का प्रावधान

मतदाता सूची में एक ही जगह का नाम दर्ज कराने का प्रावधान
भिण्ड 29 जून 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह की मतदाता सूची में नाम जोडने की सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। मतदाता अपने ही क्षेत्र की मतदाता सूची में एक ही जगह पर नाम दर्ज कराने की सुविधा का लाभ उठावे।  
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टीएन सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1950 की धारा 17 व 18 में यह उपबंध किया गया है, कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा। इसलिए मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो वह फार्म 7 में आवेदन कर अपना नाम तुरंत कटवा लें। इसके लिए अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ., तहसील कार्यालय की निर्वाचन शाखा में आवेदन कर सकते है या ूूूण्दअेचण्पद पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जांच के दौरान किसी व्यक्ति का एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर नाम पंजीकृत पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावेगी, जिसमें एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। इसलिए मतदाता को अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज एक ही जगह कराया जावे। 

Comments

Popular posts from this blog

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सपना निगम को दी भावभीनी विदाई कलेक्टर कार्यालय के सभागार में विदाई कार्यक्रम आयोजित

श्रमोदय आवासीय विद्यालय ग्वालियर में प्रवेष 28 से