नेशनल लोक अदालत 14 अप्रैल को

जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड म.प्र.
समाचार
नेशनल लोक अदालत 14 अप्रैल को
पक्षकारो से की अपील
भिण्ड 23 मार्च 2018/ मा. मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 14 अप्रैल 2018 को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड मा श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में एवं मा अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री संजय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162, 163, 130, 131, 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारासम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो के साथ छूट प्रदान की जाती है। जिनमें संम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000/- (पचास हजार ) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक छूट।  जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू0 10,000/- (दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू0 50,000/-( पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000/- (एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर  तथा  अधिभार  की  राशि  रू0 10,000/-से अधिक तथा रू. 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मात्र एक बार उपलब्ध कराई जावेगी।
इसीप्रकार संपत्तिकर के ऐेसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू0 1,00,000/-(एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू0 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तिय वर्ष 2017-2018 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया ने पक्षकारगण से अपील की है कि वह अपने मामले का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर, नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ उठावें।
क्रमांक 105/2018

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