नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को

जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)
समाचार
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को
भिण्ड 25 मार्च 2018/मा. मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल 2018 को किया जावेगा।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड मा. श्री भारत सिंह औहरिया के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल 2018 को जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय पर गठित की जाने वाली खण्डपीठो के माध्यम से किया जावेगा।
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड मा. श्री संजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। साथ ही लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी की सुविधा मिलती हैै।
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड मा. श्री संजय कुमार द्विवेदी ने सामान्य जन से अपील की जाती है कि 14 अप्रैल (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
क्रमांक 116/2018

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