नेशनल लोक अदालत अब 22 अप्रैल को
नेशनल लोक अदालत अब 22 अप्रैल को
भिण्ड 26 मार्च 2018/ कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 अप्रैल, 2018 को डाॅ0 भीम राव अम्बेडकर जी की जयंती होने के कारण उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तित की जाकर अब यह तिथि 22 अप्रैल, 2018 नियत की गई है।
जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में आगामी 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जन सामान्य से अपेक्षा की जाती है कि उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में सहमति के आधार पर निराकरण में सहयोग कर लोक अदालत का लाभ उठावें।
क्रमांक 121/2018
भिण्ड 26 मार्च 2018/ कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 अप्रैल, 2018 को डाॅ0 भीम राव अम्बेडकर जी की जयंती होने के कारण उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तित की जाकर अब यह तिथि 22 अप्रैल, 2018 नियत की गई है।
जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में आगामी 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जन सामान्य से अपेक्षा की जाती है कि उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में सहमति के आधार पर निराकरण में सहयोग कर लोक अदालत का लाभ उठावें।
क्रमांक 121/2018
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