नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को

नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को
भिण्ड 31 मार्च 2018/ कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 22 अप्रैल 2018 को किया जावेगा।
जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम, भूमि, अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जो केवल जिला कोर्ट में लम्बित हो, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया ने जन सामान्य से अपेक्षा की है कि 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराकर इस पुनीत अवसर का लाभ उठावे।
क्रमांक 143/2018

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