एस.डी.एम. को 4 लाख तक की सहायता स्वीकृत करने का प्रावधान

एस.डी.एम. को 4 लाख तक की सहायता स्वीकृत करने का प्रावधान
भिण्ड 23 मार्च,2018/प्राकृतिक विपत्तिय¨ं से मृत्यु ह¨ने पर अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (एस.डी.एम.) मृतक के निकटम वारिस क¨ निर्धारित मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे। अभी तक ऐसे प्रकरण¨ं में 4 लाख रूपये देने का प्रावधान है।
इसी तरह, शारीरिक अंग हानि के लिए भी निर्धारित मापदण्ड अनुसार तथा अन्य मामल¨ं में एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के अधिकार इन्हें दिए गए हैं। अभी तक यह अधिकार कलेक्टर क¨ हैं। राज्य शासन द्वारा प्रकरण¨ं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
क्रमांक 108/2018

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