गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरलीकृत करने के दिशा निर्देश

गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरलीकृत करने के दिशा निर्देश
भिण्ड 23 मार्च, 2018/कलेक्टर डाॅ इलैया राजा टी द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2018-19 में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरलीकृत करने के संबंध में उपायुक्त सहकारिता एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को दिशा निर्देश जारी किए गए है।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा है कि कृषको को एसएमएस पूर्व की भांति समिति स्तर से ही जारी किया जावे। लघु एवं सीमांत कृषको को एसएमएस प्राथमिकता तौर पर दिए जावे। कृषको को एसएमएस में तिथियों के विकल्प दिए जावे। उपार्जन केन्द्र द्वारा उतने ही कृषको को एसएमएस दिया जावे। जिससे अधिक भीड न हो तथा कृषको को तुलाई हेतु इंतजार न करना पडे। एसएमएस खरीदी दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व किए जावे। कृषको को निर्धारित तिथि पर अपनी फसल विक्रय हेतु लाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जावे।
इसीप्रकार ऐसे किसान जो बिना एसएमएस प्राप्त किए ही उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु आते है। उनके गेहूं की खरीदी अपरान्ह 2 बजे के बाद की जावे। उन्हीं कृषको से गेहूं क्रय किया जावेगा। जिसके पंजीयन का मिलान भू अभिलेख में दर्ज रकवे से है। संशोधन अवधि में किसान अपने भू अभिलेख से संबंधित वैद्य दस्तावेज लेकर उपार्जन केन्द्रों पर संशोधित रकवा दर्ज करवा सकते है। ताकि किसान को गेहूं विक्रय में असुविधा न हो।
गेहूं विक्रय दिनांक को यदि किसान का गेहूं उपार्जन में दर्ज रकवे का मिलान अभिलेख में दर्ज रिकार्ड से नहीं होने की स्थिति में किसान द्वारा उपार्जन केन्द्रों पर उपलब्ध परिशिष्ट 1 (निर्धारित फार्म)  पर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। जो उपार्जन केन्द्र के डाटाएन्ट्री आॅपरेटर द्वारा साॅफ्टवेयर में दर्ज की जावेगी। इस जानकारी को दर्ज करने के पश्चात किसान से गेहूं खरीदी की जा सकेगी। फार्म उपार्जन केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान किए जावेंगे। 10 हैक्टेयर से ज्यादा रकवे वाले किसानों का रकवा मिलान न होने की स्थिति में फार्म को कलेक्टर द्वारा नामांकित संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सत्यापित किया जावेगा। सत्यापन उपरांत फार्म की प्रवृष्टि उपार्जन केन्द्र पर साॅफ्टवेयर में दर्ज की जावेगी। इसके उपरांत ही किसान से गेहूं क्रय किया जा सकेगा।
क्रमांक 109/2018

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