सर्पदंश के प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता

सर्पदंश के प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता
भिण्ड 27 मार्च, 2018/ कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एवं तहसीलदार मौ के प्रतिवेदन पर से मृतका सरलादेवी पत्नी सुशील कुमार जाति रजक निवासी वार्ड क्र.13 तहसील मौ की सर्पदंश से 28 जून 2017 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके वैद्य वारिस मृतिका के पति सुनील कुमार को आरबीसी 6-4 के अन्तर्गत 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
क्रमांक 130/2018

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