जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड म.प्र
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समाचार
गौरी सरोवर के संरक्षण की दिशा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भिण्ड 22 मार्च 2018/ जिला दण्डाधिकारी डाॅ इलैया राजा टी. ने गौरी सरोवर के संरक्षण की दिशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर गौरी सरोवर भिण्ड परिसर एवं गौरी सरोवर में पाॅलीथिन, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा-कचड़ा इत्यादि वस्तुओं के विक्रय/ प्रवेश/ उपयोग पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश में कहा है कि जिला मुख्यालय स्थित गौरी सरोवर एवं सरोवर के किनारे में पाॅलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा-कचड़ा इत्यादि वस्तुयें फैकी जा रही हंै। जिससे गौरी सरोवर परिसर एवं सरोवर में गन्दगी से पानी दूषित हो रहा है। इस कारण से सरोवर में रहने वाले जलीय जीव जन्तुओं को भी हानि पहुंचती है तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पाॅलीथीन इत्यादि से गौरी सरोवर के पारिस्थितिक तंत्र को भी हानि पहुंच रही है। साथ ही जन समुदाय व पशुओ के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गौरी सरोवर भिण्ड परिसर एवं गौरी सरोवर में पाॅलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा-कचड़ा जैसी वस्तुओं का बिक्रय/प्रवेश/उपयोग न तो करेगा या न ही इन वस्तुओ के विक्रय/प्रवेश/उपयोग करने का प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति गौरी सरोवर भिण्ड परिसर एवं गौरी सरोवर में पाॅलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े-कचड़े जैसी वस्तुओं को न तो फैंकेगा या न ही इन वस्तुओ को फैंकने का प्रयास करेगा और न ही किसी को इस हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति गौरी सरोवर भिण्ड परिसर एवं गौरी सरोवर में पाॅलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा-कचड़ा जैसी वस्तुओं का व्यापार न तो करेगा या न ही इन वस्तुआंे के व्यापार करने का प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति गौरी सरोवर भिण्ड परिसर में स्थिति मंदिर आदि धार्मिक स्थल पर पाॅलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा-कचड़ा इत्यादि वस्तुओं का विक्रय/प्रवेश/उपयोग न तो करेगा या न ही इन वस्तुओ के विक्रय/प्रवेश/उपयोग करने का प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति गौरी सरोवर भिण्ड परिसर व सरोवर में स्थिति कूड़ा संग्रहण पात्र के अलावा अन्यत्र स्थान पर नहीं फैंकेगा या न ही इन वस्तुओ को अन्यत्र फैंकने का प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक 100/2018
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