मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी-श्री आर.परशुराम
मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी-श्री आर.परशुराम
भिण्ड 24 मार्च, 2018/ मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में गत दिवस कही।
आयुक्त श्री परशुराम ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। जिनके नाम हटाये जाना है, उसमें कोताही नहीं बरतें। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष समय कम मिलेगा, इसलिए इस वर्ष पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची बनायें। श्री परशुराम ने कहा कि आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों को गंभीरता से पढ़ें और तद्नुसार कार्यवाही करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची बनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिये जरूरी है कि इस कार्य की सतत मानीटरिंग करें। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने मतदाता सूची बनाने में विभिन्न जिलों में की गयी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस तरह की त्रुटियों से बचें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेवर्ल्स ने विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी।
क्रमांक 113/2018
भिण्ड 24 मार्च, 2018/ मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में गत दिवस कही।
आयुक्त श्री परशुराम ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। जिनके नाम हटाये जाना है, उसमें कोताही नहीं बरतें। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष समय कम मिलेगा, इसलिए इस वर्ष पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची बनायें। श्री परशुराम ने कहा कि आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों को गंभीरता से पढ़ें और तद्नुसार कार्यवाही करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची बनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिये जरूरी है कि इस कार्य की सतत मानीटरिंग करें। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने मतदाता सूची बनाने में विभिन्न जिलों में की गयी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस तरह की त्रुटियों से बचें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेवर्ल्स ने विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी।
क्रमांक 113/2018
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