असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अभियान*

*1. असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अभियान*
 दिनांक 01 से 10 अप्रैल तक समस्त ज़िलों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विशेष अभियान चलाकर पंजीयन किया जाएगा ।

 *2. *असंगठित श्रमिक कौन* :-*
      कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाज़ारों में दुकान पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े में वस्तुयें और जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाज़ी उद्योग में लगे श्रमिक ।

 *3. *हितलाभ* :-*
      गर्भवती श्रमिक को महिलाओं पोषण आहार 4 हज़ार रुपये, प्रसव पर 12 हज़ार 500, मुखिया श्रमिक की मृत्यु पर 2 लाख से 4 लाख सहायता, अंतिम संस्कार के लिए 5 हज़ार सहायता, गंभीर बीमारी पर ईलाज, हर श्रमिक को मकान हेतु सहायता, श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा हेतु सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, स्वयं का रोजगार हेतु प्रशिक्षण और बैंक ऋण, श्रमिकों हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण ।
         साइकिल-रिक्शा चलाने वाले को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल । 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हज़ार की सब्सिडी दी जाएगी, शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साईकिल के लिए 4 हज़ार रुपये की सहायता, असंगठित श्रमिक परिवारों को बिजली कनेक्शन उनसे 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, तेंदुपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरोंजी बीनने वाली श्रमिक बहनों को चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की कुप्पी आदि ।

 *4. *पंजीयन हेतु पात्रता*:-*
      1.  18 से 60 वर्ष तक कि आयु हो ।
     2. असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो ।
    3. आयकर दाता ना हो ।
    4. 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि न हो ।

 *5. पंजीयन हेतु दस्तावेज़*:-
       1.निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र ।
       2. समग्र आई. डी. क्रमांक ।
       3. पासपोर्ट साइज फ़ोटो ।
       4. राशन कार्ड
       5.बैंक पासबुक की           फोटोकॉपी
      6.आधार कार्ड की फोटोकॉपी
      7.पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध ।
       8. पंजीयन निशुल्क ।

 *6. पंजीयन शिविर :-*
        1.ग्रामीण क्षेत्र:- ग्राम पंचायत स्तर पर ।
        2. शहरी क्षेत्र:- झोन/वार्ड स्तर पर ।

 *7. पंजीयन/हितलाभ हेतु नोडल       विभाग :-*
      1.ग्रामीण क्षेत्र:-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
     2.शहरी क्षेत्र:- नगरीय प्रशाशन एवं विकास विभाग ।

*असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी श्रमिक बंधुओं से अनुरोध है कि वे अपना पंजीयन अवश्य करायें और सरकार की योजनाओं  का भरपूर लाभ उठायें*

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