विवाह सामाजिक समारोह में शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित धारा 144 के अन्तर्गत प्रदर्शन, हर्ष फायर पर पूर्णतः रोक

विवाह सामाजिक समारोह में शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित
धारा 144 के अन्तर्गत प्रदर्शन, हर्ष फायर पर पूर्णतः रोक
भिण्ड 23 अप्रैल 2018/  जिला दण्डाधिकारी डॉ इलैया राजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं में विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में आदि में किसी भी व्यक्ति समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। 
जारी आदेश के अनुसार सभी मैरिज गार्डन/वाटिकाओ/बैक्वेट हॉल/ होटल/ धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार के शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे और न ही ऐसी गतिविधियों को अपने परिसर में होने देंगे। इसीप्रकार इस दिशा में परिसर से संबंधित अन्डरटेकिंग भी प्राप्त करेंगे। जिसमें किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जावेगा। हर्ष फायर नहीं होगा। 
इन सब गतिविधियों को नहीं होने दिया जावे। यदि प्रबंधक एवं संचालक अपना परिसर किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी प्रयोजन हेतु किराए पर नहीं देगा और यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन या गतिविधि की सूचना मिले तो तत्काल संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय पुलिस को सूचित न करने पर संबंधित व्यक्ति प्रबंधक/संचालक/प्रतिष्ठान इत्यादि के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 30 दिनो तक प्रभावशील रहेगा। 

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