पांच आर्म्स लायसेंसी का शस्त्र लायसेंस निलंबित

पांच आर्म्स लायसेंसी का शस्त्र लायसेंस निलंबित
भिण्ड 23 अप्रैल 2018/ जिला दण्डाधिकारी डॉ इलैया राजा टी द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत खरे के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधान का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी बीरू पुत्र सुखई सिंह तोमर उम्र 40 साल निवासी बकनासा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, प्रताप पुत्र आशाराम बघेल निवासी बहादुरपुरा थाना रौन जिला भिण्ड, सत्यभान सिंह बघेल पुत्र रामेश्वर बघेल निवासी स्वतंत्र नगर भिण्ड थाना देहात, सरदार सिंह पुत्र हरिकिशन बघेल निवासी जिठासो थाना बरासों एवं कामता प्रसाद बघेल पुत्र रामसिंह बघेल निवासी रेखा नगर भिण्ड थाना देहात जिला भिण्ड के शस्त्र लायसेंसो को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

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