आयोग द्वारा प्रकरणों के निराकरण की निरंतर पहल-श्री आत्मदीप कैम्प कोर्ट में द्वितीय अपील के 17 प्रकरणों पर समक्ष में सुनवाई

आयोग द्वारा प्रकरणों के निराकरण की निरंतर पहल-श्री आत्मदीप
कैम्प कोर्ट में द्वितीय अपील के 17 प्रकरणों पर समक्ष में सुनवाई 
भिण्ड 29 मई 2018/ राज्य सूचना आयुक्त एवं ग्वालियर एवं चंबल संभाग के प्रभारी श्री आत्मदीप ने कहा है कि मध्यप्रदेश सूचना आयोग के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की निरंतर पहल की जा रही है। जिसमें भिण्ड कैम्प कोर्ट के माध्यम से द्वितीय अपील के 17 प्रकरणों में समक्ष में सुनवाई कर निराकरण किया गया है। 
राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग के भ्रमण के दौरान लंबित अपीलो पर सुनवाई की जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिण्ड कैम्प कोर्ट में 17 द्वितीय अपील के प्रकरणों पर सुनवाई की गई। जिनमें से 14 प्रकरणों में अपील नहीं करने पर से आवेदको द्वारा चाही गई जानकारी की सत्यापित प्रतियां विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कैम्प कोर्ट में ही उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने कहा कि 2 अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुकूल नहीं होने के कारण उनको खारिज कर दिया गया है एवं 01 प्रकरण में जानकारी निःशुल्क एक सप्ताह में देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए है। साथ ही उसका पालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। 
श्री आत्मदीप ने कहा कि लोकसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों को कैम्प कोर्ट में निर्देशित किया है कि निर्धारित समयावधि में आवेदको को चाही गई जानकारी उपलब्ध करावे। उन्होंने कहा कि आयोजित कैम्प कोर्ट के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पुलिस, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रकरणों को अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुना जाकर द्वितीय अपील के 17 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 
आयुक्त श्री आत्मदीप ने बताया कि सूचना का अधिकार आम आदमी के लिए एक सशक्त माध्यम है। अन्य आयोगों की अपेक्षा राज्य सूचना आयोग को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। उन्हांेने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति लोकसेवकों को जनता  के  प्रति 
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उत्तरदायी बनाते हुए कार्य में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे है। सूचना के अधिकार के तहत एफआईआर की भी प्रमाणित प्रति भी आवेदक की मांग पर उपलब्ध कराई जा रही है। 
सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने कहा कि प्रदेश में आयोग द्वारा कई नवाचार  किए गए है। जिससे सूचना प्राप्त करने वाले को तत्काल सुनवाई का मौका प्राप्त हो रहा है। इसके लिए प्रदेश में लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया। जो देश में पहली बार किसी राज्य में नहीं किया गया। इसी प्रकार वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई की गई है। इस प्रकार की सुनवाई से जहां आवेदक एवं शासकीय सेवकों को अनावश्यक रूप से भोपाल नहीं आना पड़ रहा है। जिससे धन एवं समय की भी बचत हो रही है। 

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