लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील

 लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को
प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील
भिण्ड 28 जून 2018/मा.मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 14 जुलाई 2018 को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। 
 जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड मा. श्री भारत सिंह औहरिया एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मा श्री संजय कुमार द्विवेदी के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालयों में 14 जुलाई 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।
इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेश शर्मा ने बताया कि 14जुलाई 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर/सम्मपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। इसीप्रकार इस नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना एवं कटुता समाप्त होगी। साथ ही समय, श्रम, धन की भी बचत होगी। 
इसीप्रकार समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होने के साथ भाईचारे की भावना विकसित होगी। इस लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान रहेगा।  जिला न्यायाधीश मा. श्री भारत सिंह औहरिया ने सामान्य जन से अपील की है कि 14 जुलाई 2018 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत से लाभ उठावे।

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