जिला मुख्यालय/न्यायिक तहसील मुख्यालयों पर नेषनल लोक अदालत 14 जुलाई को

जिला मुख्यालय/न्यायिक तहसील मुख्यालयों पर नेषनल लोक अदालत 14 जुलाई को
भिण्ड 29 जून 2018/ मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपरु के आदेशानुसार 14 जुलाई 2018 को सम्पूर्ण म0प्र0 में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड मा. श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेंहगांव, गोहद, लहार में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
      इसी परिपेक्ष्य में आज विद्युत के लिटिगेशन एवं प्रीलिटिगंेशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में मीटिंग का आयोजन ए.डी.आर. भवन में किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मा श्री एमएल राठौर के द्वारा की गई। इस बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड श्री देवेश शर्मा द्वारा उक्त लोक अदालत की सफलता के संबंध में विद्युत के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उपस्थित अधिकारीगणों को सार्थक प्रयास किये जाने वाबत् निर्देशित किया गया।
     इसी संबंध में विद्युत प्रकरणों की छूट संबंधी उल्लेख किया गया कि समस्त, कृषि, 5 किलो वाट तक गैर घरेलू एवं 10 एच.पी. तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु कोर्ट में लंम्बित धारा 135 में आकलित दायित्व पर 25 प्रतीशत एवं अधिभार में शत् प्रतिशत छूट एवं विभाग में लंम्बित धारा 126, 135 के प्रकरणा में आकलित दायित्व में 40 प्रतिशत एवं अधिभार में छूट प्रदान की गई है।
     विद्युत प्रकरणों में छूट के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों के विद्युत बिलों की पुरानी बकाया राशि के निराकरण हेतु ‘‘मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018’’ जारी की गई है इसके तहत पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन, जिन पर बिजली विल की राशि बकाया है, को श्रम विभाग के पंजीयन कार्ड अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध कराने पर बकाया बिल की माफी की जाऐगी। 
ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का विद्युत कनेक्सन उनके स्वयं के नाम पर न होकर उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो तब भी उसे इस स्कीम का लाभ दिया जाऐगा। उक्त स्कीम का प्रभाव माह जून 2018 तक की कुल बकाया विद्युत बिल की बकाया राशि पर भी लागू होगा। अतः बीपीएल धारा एवं पंजीकृत श्रमिक जिन पर विद्युत विल की राशि वकाया है या जिनके विरूद्ध विद्युत वितरण कंपनी ने प्रकरण दर्ज कराया है या प्रकरण लंबित है, विद्युत वितरण कंपनी या न्यायालय में संपर्क कर प्रकरण को समझौते के तहत नेशनल लोक अदालत में निराकरण करा उक्त स्कीम का लाभ ले सकते है।
     लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मध्य में आपसी सद्भावना तथा कटुता समाप्त होकर समय एवं धन की बचत होती है। उभय पक्षों के मध्य में सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर हमेशा के लिए कटुता समाप्त हो जाती है। जन समान्य से अपेक्षा की जाती है कि उक्त लोक अदालत में अपने प्रकरणों का समझौता के आधार पर निराकरण कराकर उक्त लोकअदालत के लाभ से लाभान्वित हो।

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