मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित 
भिण्ड 26 जून 2018/ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक  पुत्र/पुत्री के लिये नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जिले को आवंटित 80 इकाईयों के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। 
जिला अंत्यावसायी अधिकारी भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के रुपये 50000/- से 2.00 करोड तक की ऋण सहायता उद्योग/सेवा/व्यवसाय/कृषि आधारित परियोजनायें जैसे- एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, बेजीटेबल डीहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राईस मिल, ऑईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शॉर्टिंग, ट्रेक्टर ट्रॉली, कल्टीवेटर, हैक्ट्रा आदि (कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन की शर्त पर) व अन्य कृषि आधारित/ अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता है। 
योजना में पंूजीलागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख तथा बीपीएल श्रेणी में परियोजना लागत पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख देय होगी। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर जिले का निवासी हो। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होकर शिक्षित बेरोजगार हो। आवेदक की आयु 18-45 के मध्य हो। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता/अषोधी न हो एवं आयकर दाता न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो तो इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा।

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