दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

दो शस्त्र लायसेंस निलंबित 
भिण्ड 25 जून 2018/ जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक श्री रूडोल्फ अल्वारेस की अनुशंसा पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधान का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरज्ञान शर्मा एवं श्री मुरारी पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी महाराजपुरा थाना मेहगांव का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

Comments

Popular posts from this blog

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सपना निगम को दी भावभीनी विदाई कलेक्टर कार्यालय के सभागार में विदाई कार्यक्रम आयोजित

मतदाता सूची में एक ही जगह का नाम दर्ज कराने का प्रावधान

श्रमोदय आवासीय विद्यालय ग्वालियर में प्रवेष 28 से