जिले में होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन-कलेक्टर

जिले में होगा तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन-कलेक्टर 
भिण्ड 30 जुलाई 2018/ सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है, तो उसे 200 रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है, धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगो के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। यह बात तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मध्यप्रदेश वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही। 
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री आशीष कुमार गुप्ता ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन अति आवश्यक है। तम्बाकू का सेवन करने से अनेक बीमारियां होती है। जिनमें जीवन हानि के साथ धनहानि भी भारी  मात्रा में होती है। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि अपने अपने कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंधित करें। 
मध्यप्रदेश वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानो को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए इन जगहो पर धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना पटल प्रदर्शित करने की जरूर है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालो लोगों पर 200 रूपये तक का अर्थदण्ड करना भी जरूरी हैं इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानो के 300 फीट के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पादो की दुकानों को हटाने की जरूरत है। साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर सूचना पटल लगाने की जरूरत है। जिसमें लिखा हो कि 18 वर्ष से कम  उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंण्डनीय अपराध है। शैक्षणिक संस्थानो को भी एक बोर्ड लगाना जरूरी है। जिसमें लिखा हो कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नहीं हो सकती है। 
मध्यप्रदेश वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री बकुल शर्मा ने बताया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर और विकास खण्ड स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर कार्यशालाऐं आयोजित करने के साथ जिले में कोटपा 2003 कानून का प्रभावी प्रवर्तन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ जेपीएस कुशवाह एवं संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे। 

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