प्रत्येक न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितम्बर को
प्रत्येक न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितम्बर को
भिण्ड 31 अगस्त 2018/मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 08 सितम्बर 2018 को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड मा. श्री भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड मा श्री संजय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 08 सितम्बर 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेश शर्मा ने बताया कि 08 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर/सम्मपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। सामान्य जन से अपील की जाती है कि 08 सितम्बर 2018 (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
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