आदर्श आचरण संहिता लागू होने के उपरांत 7 कार्यो को आयोग की अनुमति

आदर्श आचरण संहिता लागू होने के  उपरांत 7 कार्यो को आयोग की अनुमति
भिण्ड 1 नवम्बर 2018/अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री लोकेश जाटव ने बताया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय श्रेणी कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जा रहे हैं। छरू अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2018 के मध्य 29 प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को स्वीकृति के लिये प्रेषित किये गये, जिनमें से 7 प्रस्तावों पर भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमति प्रदान की है। शेष प्रस्ताव विचारधीन है।
प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा दिनांक 6 अक्टूबर 2018 से ही आदर्श आचार संहिता लागू है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे कार्य, जो आदर्श आचरण संहिता की घोषणा की दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, वह कार्य अब निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। आदर्श आचरण संहिता की अवधि में पूर्व से स्वीकृत एवं शुरू योजनाओं का संचालन विधिवत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ कार्यो का क्रियान्वयन आदर्श आचरण संहिता की अवधि तक रोका जाना संभव नहीं हो, ऐसे कार्यो के प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जाने के निर्देश हैं। उक्त कमेटी में अध्यक्ष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग(समन्वय) एवं जिस विभाग का प्रस्ताव है उस विभाग के सचिव अथवा प्रमुख सचिव, समिति के सदस्य हैं।

Comments

Popular posts from this blog

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सपना निगम को दी भावभीनी विदाई कलेक्टर कार्यालय के सभागार में विदाई कार्यक्रम आयोजित

मतदाता सूची में एक ही जगह का नाम दर्ज कराने का प्रावधान

श्रमोदय आवासीय विद्यालय ग्वालियर में प्रवेष 28 से