दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिये राजनैतिक दलों को समय का आवंटन

दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिये 
राजनैतिक दलों को समय का आवंटन
भिण्ड 1 नवम्बर, 2018/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव प्रसारण के लिये सात राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारण के लिये समय आंवटित कर दिया गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 45-45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 68-68 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 206-206 मिनट, सीपीआई को 46-46 मिनट, सीपीआईएम को 45-45 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 175-175 मिनट और एनसीपी को 46-46 मिनट का समय आवंटित किया गया है। 
आकाशवाणी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई (ड), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 16 से 23 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 6 बजे से 6रू05 तक 5-5 मिनट का, 6रू05 से 7 बजे तक 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और 16 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 7रू30 से 8रू05 तक 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया गया और 8रू10 बजे से 8रू20 मिनट तक 10-10 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 8रू20 बजे से 8रू25 तक 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इसमें 16 नवम्बर को 8रू10 से 8रू20 बजे, 17 से 21 नवम्बर तक 8रू20 बजे से 8रू25 बजे एवं 24 नवम्बर को 8रू20 बजे से 8रू25 मिनट के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक दल को समय नहीं दिया गया। यह सुविधा क्षेत्रीय एवं ऑल इंडिया रेडियों पर प्राप्त होगी। 
प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई(ड), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 17 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) रात्रि 8रू20 बजे से 10रू41 बजे तक 15-15 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 25  नवम्बर को 8रू20 बजे से 9 बजे तक बीजेपी को 11 मिनट, प्रोमो को 4 मिनट, बीएसपी को 8 मिनट, प्रोमो को 1 मिनट, सीपीआई को 1 मिनट, प्रोमो को 5 मिनट और आईएनसी को 10 मिनट का समय दिया गया। इसमें 21 नवम्बर को रात्रि 8रू20 बजे से 8रू35 बजे तक और 24 नवम्बर को रात्रि 9रू23 बजे से 9रू38 बजे तक किसी भी राजनैतिक पार्टी को समय नहीं दिया गया। 
दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिए निर्धारित समय में देश, धर्म  और समुदाय की बुराई अथवा विरोध करना किसी पर आरोप अथवा मानहानि करना व्यक्ति के नाम से अथवा व्यक्तिगत लांछन लगाना, हिंसा को बढ़ावा देना, न्यायालय की अवमानना करना, राष्ट्रपति तथा न्यायापालिका पर आक्षेप लगाना, देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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